इनकम टैक्स कैलकुलेटर — नई बनाम पुरानी टैक्स व्यवस्था की तुलना
वित्त अधिनियम के नवीनतम टैक्स स्लैब के तहत अपनी शुद्ध कर देनदारी की गणना करें और जानें कि आपके लिए नई टैक्स व्यवस्था बेहतर है या पुरानी।
फॉर्मूला और गणना की विधि
टैक्स की गणना स्लैब-दर-स्लैब होती है। नई टैक्स व्यवस्था में धारा 87A के तहत ₹7,00,000 तक की कर योग्य आय पर पूर्ण टैक्स छूट (Rebate) उपलब्ध है, साथ ही ₹75,000 की मानक कटौती लागू है।
वेरिएबल परिभाषाएँ और माप इकाइयाँ
₹10,00,000 वार्षिक वेतन पर नई कर व्यवस्था (FY 2025-26) के तहत टैक्स
सकल वेतन = ₹10,00,000, मानक कटौती = ₹75,000।
धारा 87A की पूर्ण कर छूट सीमा और बजट सुधार
भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 87A मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए तैयार की गई है। नई कर व्यवस्था में ₹7 लाख तक की कुल कर योग्य आय पर बनने वाला संपूर्ण टैक्स सरकार द्वारा माफ कर दिया जाता है।
कैल्सिया का टैक्स इंजन धारा 87A, 4% स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर, और धारा 89(1) सीमांत राहत (Marginal Relief) का सटीक विश्लेषण करके दोनों व्यवस्थाओं का तुलनात्मक चार्ट प्रस्तुत करता है।
इनकम टैक्स कैलकुलेटर - अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
वेतनभोगियों के लिए कौन सी टैक्स व्यवस्था (New vs Old) बेहतर है?
यदि आपके पास 80C, 80D, होम लोन ब्याज (धारा 24) और HRA जैसी बड़ी कटौतियां (₹3.75 लाख से अधिक) हैं, तो पुरानी व्यवस्था बेहतर हो सकती है। अन्यथा नई कर व्यवस्था में कम स्लैब दरें और ₹75,000 की मानक कटौती अधिक फायदेमंद है।
क्या मैं हर साल नई और पुरानी टैक्स व्यवस्था के बीच बदलाव कर सकता हूँ?
वेतनभोगी कर्मचारी (Salaried) बिना व्यावसायिक आय के हर वित्तीय वर्ष में अपनी सुविधानुसार नई या पुरानी व्यवस्था चुन सकते हैं। व्यावसायिक आय वालों को एक बार बाहर निकलने पर सीमित विकल्प मिलते हैं।
वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 में मानक कटौती (Standard Deduction) कितनी है?
नई कर व्यवस्था में मानक कटौती को बढ़ाकर ₹75,000 कर दिया गया है (पुरानी व्यवस्था में यह ₹50,000 बनी हुई है)।
क्या नई व्यवस्था में ₹7.75 लाख तक की आय पूरी तरह टैक्स-मुक्त है?
हाँ, ₹75,000 की मानक कटौती के बाद कर योग्य आय ₹7,00,000 रह जाती है, जिस पर धारा 87A के तहत ₹25,000 की पूर्ण टैक्स छूट (Rebate) मिलने से शुद्ध कर शून्य हो जाता है।
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